पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा

मोहाली की अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे अब जीवनभर जेल में रहना पड़ सकता है। बजिंदर ने विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।
वो खुद को ईश्वर का सेवक बताता था, लेकिन उसके इरादे शैतानी थे। लोगों की आस्था का सहारा लेकर वह एक महिला की जिंदगी नर्क बना बैठा। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरता ही है। बजिंदर के लिए वो दिन मंगलवार है जब मोहाली की एक अदालत ने उसके किए की सजा सुना दी।

अदालत ने ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को उम्रभर के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। बजिंदर पर बलात्कार का आरोप साबित हो चुका है जिसके लिए उसे कठोर दंड का ऐलान किया गया। यह मामला केवल न्याय का नहीं, बल्कि आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड का भी आईना है।
आस्था की आड़ में करता था अपराध
2018 में जीरकपुर की एक महिला ने आरोप लगाया था कि बाजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया। इसी बहाने उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। महिला ने अदालत को बताया कि दुष्कर्म का विरोध करने पर बजिंदर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था।
…तो जीवनभर जेल में रहेगा बजिंदर
इस गंभीर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने 42 वर्षीय बाजिंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें अब उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। हालांकि, उसके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका है। अगर वहां भी उसकी अर्जी ठुकराकर निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा गया तो उसे मृत्यु तक जेल में ही रहना होगा, उसे कभी जमानत या रिहाई नहीं मिलेगी।
सुरक्षा के बीच पेशी, बाकी आरोपी बरी
सजा सुनाते समय बजिंदर को पटियाला जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उसे दोषी ठहराया। हालांकि, इस मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों पादरी जतिंदर, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
आदतन अपराधी है बजिंदर
यही नहीं, फरवरी 2025 में कपूरथला की एक 22 वर्षीय युवती ने भी बजिंदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने का मामला दर्ज करवाया था। कपूरथला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A, 354D और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। यानी यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक सिलसिलेवार अपराध की कड़ी थी। इससे साफ है कि पास्टर का पाखंड करने वाला बजिंदर आदतन अपराधी है।